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भाजपा नेता संजय अग्रवाल ने 15 साल पुराने मामले मे कोर्ट में किया सरेंडर

 मुजफ्फरनगर। लगभग 15 वर्ष पहले सिखेड़ा थाना क्षेत्र में स्थित अलनूर मीट प्लांट बंद कराने की मांग करते हुए हिंदूवादी संगठन के नेताओं ने 10 अगस्त 2006 को जबरदस्त हंगामा किया था, जिसमें भाजपा नेता संजय अग्रवाल के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था और उनके  गैरजमानती वारंट जारी हो गये थे। इस मामले में आज उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया और कोर्ट ने उन्हें हिरासत में रखने के बाद 20  हजार की जमानत पर रिहा कर दिया।

मुजफ्फरनगर के भाजपा नेता व मेरठ दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी संजय अग्रवाल ने 15 वर्ष पुराने एक मुकदमे में गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद सोमवार को कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। कोर्ट के आदेश पर उन्हें हिरासत में लिया गया। जिसके बाद 20 हजार रुपए की जमानत राशि  पर उन्हें रिहा कर दिया गया।

मीट प्लांट बंद कराने को लेकर हुआ था हंगामा

मुजफ्फरनगर के सिखेड़ा थाना क्षेत्र में स्थित अलनूर मीट प्लांट बंद कराने की मांग करते हुए हिंदूवादी संगठन के नेताओं ने 10 अगस्त 2006 को जबरदस्त हंगामा किया था। मीट प्लांट बंद कराने को लेकर आर्य समाज के यज्ञमुनि के नेतृत्व में प्लांट गेट पर हवन प्रारंभ कर दिया गया था। इस दौरान प्लांट के बाहर हुई तोडफ़ोड़ व हंगामे के बाद पुलिस ने भाजपा नेता व मेरठ सदर विधानसभा के मौजूदा प्रभारी संजय अग्रवाल निवासी दक्षिणी सिविल लाइन सहित मौजूदा बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक आदि के विरुद्ध संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक ने कुछ दिन पूर्व कोर्ट में पेश होकर जमानत करा ली थी। सोमवार को भाजपा नेता संजय अग्रवाल ने विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। कोर्ट के आदेश पर उन्हें हिरासत में लिया गया, जिसके बाद में पेश की गई जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए 20 हजार की धनराशि पर उन्हें जमानत प्रदान कर रिहा करने का आदेश दिया।
हिंदू जागरण मंच जिलाध्यक्ष ने भी कराई जमानतअलनूर मीट प्लांट बंद कराने को लेकर 10 अगस्त 2006 को हुए हंगामे के बाद हिंदूवादी संगठन के नेता रामानुज दुबे निवासी आनंदपुरी, राजेश गोयल निवासी भरतिया कॉलोनी तथा हिंदू जागरण मंच जिला अध्यक्ष नरेंद्र पवार निवासी इंदिरा कॉलोनी के विरुद्ध भी विभिन्न धाराओं में मुकदमें दर्ज किए गए थे। उक्त तीनो आरोपियो ने भी विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। कोर्ट ने उक्त तीनों को भी 20-20 हजार रुपए की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।


बसपा नेता शंकर भोला जमानत तुडवाकर गया जेल
 जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड चुके बसपा नेता शंकर भोला आज हत्या के एक मामले में मेरठ की अदालत में अपनी जमानत तुडवाकर जेल चला गया है। बताया जा रहा है कि नईमंडी कोतवाली क्षेत्र के गांव कूकडा निवासी शंकर भोला के खिलाफ मेरठ की एक कोर्ट में हत्या का एक मामला चल रहा था, जिसमें वह फिलहाल जमानत पर है। आज शंकर भोला ने अपनी जमानत तुडवा दी और कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया, जिस पर कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। उल्लेखनीय है कि शकर भोला जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड चुका है, जिसमें उसे हार मिली थी।

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