बेगूसराय : अपर जिला एवं सत्र जज सुनील वर्मा की कोर्ट ने हत्या के एक मामले बलिया थाने के कस्बा दियारा निवासी रुदल यादव, सिकंदर यादव, नेती यादव ,बीरन यादव,सुशील यादव,चंद्रदेव यादव को धारा 323, 302, 148 दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
अभियोजन की ओर से कुल नौ लोगों ने गवाही दी. 12 मई 2017 को सुबह 8:00 बजे ग्रामीण मिथिलेश यादव के घर के सामने मकई का दौनी करने थ्रेसर लेकर आये. दौनी करने लगे मिथिलेश के मना करने पर मिथिलेश को जान मारने की कोशिश की. जब उसकी चाची गुंजन बचाने आयी तो दोषियों ने गुंजन देवी की गोली मारकर हत्या कर दी